भारत में आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और उन्हें सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति सूची की स्थापना सन 1950 में की। हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों ने चिंताओं को जन्म दिया है। क्योंकि, कुछ वर्गों को इस महत्वपूर्ण सूची से हटाए जाने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे ने गरमागरम बहस छेड़ दी है और इन समुदायों के कल्याण और पहचान पर इसके परिणामों के बारे में सवाल उठाए हैं।
अनुसूचित जनजाति सूची भारत सरकार द्वारा “संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950” के हिस्से के रूप में बनाई गई थी। यह उन आदिवासी समुदायों की पहचान करती है, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं और उनके विकास के लिए संसाधनों और विशेष सुरक्षा का आवंटन करती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य इन जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत, भूमि अधिकारों और जीवन के पारंपरिक तरीके की रक्षा करना है, साथ ही उन्हें मुख्यधारा के समाज में शामिल करने को बढ़ावा देना है।
आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाने के पहले से ही विवादास्पद मुद्दे के बीच, कुछ आदिवासी समुदायों के विशेष रूप से ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन के कारण सरकार पर दबाव डालने वाले दक्षिणपंथी समूहों से जटिलता की एक अतिरिक्त परत पैदा हो गई है।
1. धार्मिक रूपांतरण और दक्षिणपंथी परिप्रेक्ष्य: कुछ दक्षिणपंथी समूहों का तर्क है कि, आदिवासी वर्गों का विशेष रूप से ईसाई धर्म में धर्मांतरण, उन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हटाने का आधार होना चाहिए। उनका दावा है कि, ‘धर्मांतरण’ इन समुदायों के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने को बदल देता है और इस तरह आरक्षण का लाभ लेने के उनके दावे अमान्य हो जाते हैं।
2. सांस्कृतिक पहचान और धर्म की स्वतंत्रता: दक्षिणपंथी रुख के आलोचक इस बात पर जोर देते हैं कि, धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि, आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान या सामाजिक-आर्थिक लाभ के अधिकार से समझौता किए बिना अपना धर्म चुनने का अधिकार है। किसी के धर्म का पालन करने के अधिकार का उपयोग आदिवासी वर्गों को उनकी उचित स्थिति और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच से वंचित करने के बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
3. पहचान की जटिलता: धार्मिक रूपांतरण का मुद्दा आदिवासी पहचान की जटिल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यह पहचानना आवश्यक है कि, आदिवासी समुदायों में विविध मान्यताएं और प्रथाएं हैं, और उनकी धार्मिक पसंद आदिवासियों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को कम नहीं करती है।
4. समावेशिता और गैर-भेदभाव की आवश्यकता: भारत का संवैधानिक ढांचा समावेशिता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों पर बनाया गया है। केवल धार्मिक रूपांतरण के आधार पर आदिवासियों को सूची से बाहर करना, इन सिद्धांतों के विपरीत है और विभाजन और हाशिए पर बने रहने को बढ़ावा दे सकता है।
5. वास्तविक चुनौतियों पर ध्यान दें: दक्षिणपंथी दबाव के आलोचकों का तर्क है कि, आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों, जैसे गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी को संबोधित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। धार्मिक रूपांतरण को लक्षित करना, उन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाता है, जिन पर इन हाशिए पर रहने वाले समूहों के समग्र विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।
इस मुद्दे पर ध्यान देने वाली बात है कि, दक्षिणपंथी समूहों द्वार केवल उस आदिवासी वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, जो ईसाई धर्म का अनुसरण करती है। लेकिन, यह समूह हिन्दू धर्म का अनुसरण करने वाले आदिवासी वर्ग के विरुद्ध कोई बात नहीं करता है। यह रवैया दोहरेपन का सूचक है। यदि, इन्हें वाकई में आदिवासियों के परम्पराओं और हितों की चिंता होती, तो यह समूह सरकार पर हिन्दू धर्म का अनुसरण करने वाले आदिवासी वर्गों को भी सूची से बहार करने के लिए दबाब डालती। इन समूहों का मत है कि, आदिवासी सनातन अर्थात हिन्दू धर्म का हिस्सा हैं। यह सोच एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है। चूँकि, संविधान में आदिवासियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनसे आदिवासियों की जमीनों को गैर-आदिवासी खरीद नहीं सकते और आदिवासी क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्र) में गैर-आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकते। इन्हीं अड़चनों से पार पाने के लिए दक्षिणपंथी समूह व आदिवासी विरोधी ताकतें आदिवासियों को बाँटने व कमजोर करने के लिए नित नए हथकंडे अपनाते रहते हैं।
आदिवासी वर्गों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाने के लिए धार्मिक रूपांतरण को एक मानदंड के रूप में मानने के लिए सरकार पर दक्षिणपंथी समूहों द्वारा डाला गया दबाव, पहले से ही जटिल मुद्दे में एक और आयाम जोड़ता है। सरकार, कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और स्वयं आदिवासी समुदायों सहित सभी हितधारकों के लिए रचनात्मक संवाद में शामिल होना महत्वपूर्ण है। जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बरकरार रखते हुए आदिवासियों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही आदिवासियों की परम्पराओं व रिवाजों को जीवित रखे रखने की कवायद करते हैं। अंततः डीलिस्टिंग से संबंधित कोई भी निर्णय पक्षपातपूर्ण हितों या धार्मिक संबद्धताओं से प्रभावित होने के बजाय, इन वर्गों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं और सांस्कृतिक गतिशीलता की व्यापक समझ पर आधारित होना चाहिए।
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